डिजिटल इण्डिया वाले भारत में सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट फोन पर प्रतिबन्ध की ख़बरें भी आने लगी हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले के सिंचाई विभाग के ऑफिस में स्मार्ट फोन लाये तो अनुपस्थित माने जाएंगे और जुर्माना भी लगेगा ! एक तरफ़ डिजिटल इण्डिया की बात, दूसरी तरफ़ सरकारी योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान....
स्कूल और कॉलेजों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की खबरें आप ने अक्सर सुनी होगी, लेकिन क्या किसी सरकारी विभाग में कर्मचारियों के स्मार्टफोन पर बैन की खबरें सुनी है। दरअसल, राजस्थान के उदयपुर जिले के सिंचाई विभाग ने अपने कर्मचारियों को नोटिस जारी करके विभागीय परिसर के अंदर स्मार्टफोन का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश मंगलवार 8 अगस्त, 2017 से प्रभावी होगा। आदेश के मुताबिक 8 अगस्त से अगर कोई कर्मचारी फोन इस्तेमाल करते हुए मिला तो उसकी उस दिन की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। यह आदेश जारी करने की वजह ऑफिस के सभी काम को सही तरह से संचालित करने के लिए लिया गया है।
न्यूज एजेंसी एएनआई ने विभाग की ओर से जारी आदेश की कॉपी शेयर की है। इसमें लिखा है- इस कार्यालय के सभी स्टाफ को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 08/08/2017 से कार्यालय समय में एंड्रॉयड फोन, आईफोन और विंडोज फोन का उपयोग पूर्णतया वर्जित होगा। जिस किसी कर्मचारी के पास उपरोक्त फोन पाए जाते हैं तो उसको उस दिन कार्यालय से स्वैच्छा से अनुपस्थित मानते हुए अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह नियम सिर्फ काम करने वालों पर नहीं बल्कि ऑफिस आने वाले आगंतुकों पर भी लागू होगा।
विजिटरों के लिए भी स्मार्टफोन यूज करने पर भी बैन लगाया गया है। कार्यालय में बाहर से आने वाले आगन्तुक को यह फोन ऑफिस एरिया से बाहर रखकर आने के लिए कहा गया है। परिसर में इस फोन का उपयोग करने पर 500 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूलने का प्रावधान किया गया है। आगन्तुकों से लिया गया पैसा राजकीय कोष में जमा किया जाएगा। नोटिस में बताया गया है कि कार्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर बहुत जरुरी सूचना देनी है तो ऑफिस का फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आदेश जल संसाधन विभाग, उदयपुर के अधिशाषी अभियंता हेमंत कुमार की ओर से जारी किया गया है।
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